मध्यप्रदेश

New Year पर 500 रुपये का लाइसेंस लेकर घर मे कर सकते हैं शराब पार्टी, ऐसे ऑनलाइन ले सकते हैं लाइसेंस

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब आप दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए घर में ही शराब पार्टी कर सकते हैं। सिर्फ न्यू ईयर ही नहीं आपके घर में किसी भी सेलिब्रेशन बर्थ-डे, शादी, एनिवर्सरी के लिए आवकारी विभाग केटेगिरी में ऑनलाइन लाइसेंस दे रहा रहा है। लाइसेंस सिर्फ एक दिन के लिए ही मान्य होगा।

दरअसल, नए साल पर देर रात लोग सड़कों पर शराब पीकर न निकलें इसके लिए आबकारी विभाग ने ये कदम उठाया है। आबकारी के पोर्टल के जरिए महज 500 रुपए देकर कोई भी घर में पार्टी के लिए ऑनलाइन लाइसेंस सकता है। एफ एल -5 केटेगिरी में घर के अलावा मैरिज गार्डन, हॉल और रेस्तरां के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी है। जिसमें मैरिज गार्डन हॉल के लिए, जहां 5 हजार रुपए का शुल्क देना होगा, वहीं रेस्तरां के लिए 10 हजार रुपए निर्धारित हैं।

तीनों तरह के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आबकारी विभाग के अफसरों ने बताया कि घर में यदि कोई 4 बोतल शराब के साथ पार्टी करता है तो उसे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वहीं यदि बोतलों की संख्या 4 से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस नहीं लेने वालों पर धारा 34(1) के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें 6 माह की सजा भी हो सकती है। खास बात यह है कि इस लाइसेंस पर देसी शराब का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। लाइसेंस लेने वाले सिर्फ विदेशी शराब का ही उपयोग कर सकेंगे।

ऐसे भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म

पोर्टल पर राइट साइड में न्यू लाइसेंस का लिंक है। मोबाइल नंबर के माध्यम से एंटर करते ही ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। आवेदन की केटेगिरी सिलेक्ट करने के बाद कार्यक्रम की डिटेल भकर सबमिट करें। फिर बैंक डिटेल एंटर करके लाइसेंस लेने वाले का शपथ पत्र अपलोड करना है। उक्त दस्तावेज अपलोड करने के बाद पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट के बाद 2 चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जिसके बाद ऑनलाइन लाइसेंस जनरेट हो जाएगा।

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