शिवपुरी के चर्चित किरण गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों में से एक को आजीवन कारावास एवं दूसरे को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गयी

शिवपुरी। घटना 11 सितम्बर 2018 की है फरियादी ने थाना आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि, फरियादी राघवेन्द्र नगर पुरानी शिवपुरी में रहता है, जिनकी एक कपड़े की दुकान टेकरी गली बाजार में है एवं कपड़े का थोक व्यापार करता है। घटना दिनांक को सुबह करीब 10:00 बजे फरियादी तथा उसका लड़का घर से टेकरी गली वाली दुकान पर चले गये थे।
फरियादी की पत्नी किरण घर पर अकेली थी, रात्रि करीब 09.00 बजे फरियादी व उसका लड़का घर पर आये तो मेन गेट खुला था अन्दर जाकर देखा तो फरियादी की पत्नी किरन मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़ी थी एवं उसकी सोने की अंगूठी एक सोने की चैन दोनो हाथों में सोने की चूडी, दोनो कानों में सोने के टाक्स उपरोक्त सभी जेवर उसके शरीर पर नहीं थे।
ऊपर वाले कमरे में जाकर देखा तो अलमारी में जेवरात एवं नगद पैसे नई मिले कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादी की पत्नी की हत्या कर-उपरोक्त सामान ले गया। उक्त घटना पर से पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मे विवेचना पूर्ण की गयी एवं सभी साक्षों को एकत्रित कर माननीय न्यायालय पेश किया व आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण 1.अनमोल जैन आत्मज अजय जैन, उम्र-24 वर्ष, निवासी-तुलसी नगर, शिवपुरी, थाना देहात जिला शिवपुरी को धारा-394 सहपठित धारा-120(बी) भादवि में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड 2. अजय जैन आत्मज चिंटू लाल जैन, उम्र-43 वर्ष, निवासी-तुलसी नगर शिवपुरी थाना देहात जिला शिवपुरी को धारा-412 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।