शिवपुरी

सावधान: सामाजिक, धार्मिक, जातीय तथा अन्य मामलों में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने, शेयर एवं फॉरवर्ड करने पर होगी कार्यवाही।

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में आमजन की जान-माल एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शिवपुरी जिले की राजस्व सीमान्तर्गत सोशल मीडिया (फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर आदि) पर किसी भी वर्ग, जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भड़काऊ पोस्ट लिखने, शेयर एवं फारवर्ड करने का पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

जारी आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने सोशल मीडिया (फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर आदि) पर भड़काऊ पोस्ट लिखने, शेयर एवं फारवर्ड करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने तथा जिले में आमजन की जान-माल एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत भड़काऊ पोस्ट लिखना, शेयर एवं फारवर्ड करने का पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। ऐसी किसी भी पोस्ट के सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जाने पर संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तथा ग्रुप एडमिन अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होकर, पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से दण्ड के लिए उत्तरदायी होंगे।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि शिवपुरी जिले में फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर आदि सोशल साईट्स के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, जातीय या कतिपय अन्य मामलों में भड़काऊ पोस्ट लिखी या शेयर/फॉरवर्ड की जा रही हैं। उक्त गतिविधियों के चलते भ्रामक जानकारी/ भड़काऊ पोस्ट से अनावश्यक विवाद, आंदोलन, चक्काजाम, आगजनी सहित आमजन के जान-माल के नुकसान की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, जिसके कारण कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति निर्मित होती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!