शिवपुरी

होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश

शिवपुरी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा सराय अधिनियम के अंतर्गत शिवपुरी जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिकों एवं प्रबंधकों के लिए आदेश जारी किया है।

जिसके तहत जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिक एवं प्रबंधक अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा।

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