शिवपुरी

हेलमेट नही पहना तो इन सुविधाओं का नही मिलेगा लाभ, लम्बी लिस्ट है अभी पढ़े- Shivpuri News

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी सीमा क्षेत्र अंतर्गत दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं प्रायवेट कार्यालय में सभी कर्मचारियों को हेलमेट धारण करेंगे। संबंधित विभाग अथवा कार्यालयों के द्वारा हेलमेट धारण न करने वाले के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।

सभी स्कूल एवं कॉलेजों के प्रधान अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि, वह बच्चों को स्कूल अथवा कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करेंगे। साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी।

सभी पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्स अथवा बैनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राईडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करेंगे, साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेंगे।

स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहां यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किए हुए आकर वाहन पार्किंग में लगाते हैं, हेलमेट धारण करने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाएगी।

जिले में संचालित ऑटो मोबाइल शॉप पर बैनर अथवा फ्लैक्स के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाए। वाहन के विक्रय के समय भी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के उपरांत ही शोरूम से जाने के लिए निर्देशित किया जाए।

समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लैक्स एवं बैनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें। हेलमेट धारण न करने वाले को वाहन चालकों का निर्धारित स्थानों पर प्रवेश वर्जित किया जाए। जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पीए सिस्टम, व्हीएमएस सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा की जाए।

जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। स्थानीय टीवी चैनलों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य किया जाए।

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं मोटरयान अधिनियम में निहित प्रावधान अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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