शिवपुरी कलेक्टर ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किया

शिवपुरी। पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक-पु.अ./शिव./जि.वि.शा./497 दिनांक 11/10/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, दिनांक 12/10/2025 को शिवपरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक रैलियां, जुलुस, सभा एवं धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों में लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन रोका जाना आवश्यक है, जिससे जन प्रतिष्ठान की सुरक्षा एवं सामाजिक शांति बनी रहे। ऐसे हथियारों से आमजन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये जाने हेतु आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में मुझे यह समाधान हो गया है कि, शिवपुरी जिलांतर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं लोक शांति व आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है।
अतः “मैं, रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी” एतद् द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण शिवपुरी जिले की सीमांतर्गत यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ कि :-
1-शिवपुरी जिलांतर्गत किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, आम सभा, रैली, जुलुस आदि के दौरान कोई कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है, यथा चाकू, भाला, बरछी, तलवार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही उक्त अस्त्र-शस्त्रों को किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा:
2-कोई भी व्यक्ति । व्यक्तियों का समूह शिवपुरी जिले की सीमा अंतर्गत शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा ना ही किसी ऐसे व्यक्ति /व्यक्तियों का सहयोग करेगा, जो शांति व्यवस्था को कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे हैं।
3-कोई भी पेट्रोल पम्प मालिक या खुदरा विक्रेता पेट्रोल व डीजल की बिक्री वाहनों के अतिरिक्त किसी बोतल अथवा किसी कन्टेनर में नहीं करेंगे, क्योंकि यह संभावना है कि अराजक तत्व इस प्रकार खरीदे गए पेट्रोल डीजल का प्रयोग हिंसात्मक कार्यों के लिये कर सकते है। अतः इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त डीजल अथवा पेट्रोल का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
उक्त आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखने और अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। इस आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।