शिवपुरी

वार्षिक परीक्षाओं के चलते लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा पूर्णत प्रतिबंध

शिवपुरी। आगामी वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने लाउड स्पीकर और धोनी विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना हो।

जारी आदेशानुसार जिले में किसी भी राजनैतिक, सार्वजनिक, वैवाहिक, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बैण्ड आदि के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत आगामी आदेश तक सम्पूर्ण शिवपुरी जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया जाता है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

शिवपुरी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है। किसी आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। परंतु रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य किसी भी स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बैण्ड आदि का उपयोग करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र / डीजे बैण्ड आदि का उपयोग करने की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जाएंगे।यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उल्लेखनीय राज्य में कक्षा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं की समय सारिणी जारी की गई है। साथ ही वर्तमान में अन्य विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन परीक्षायें भी संचालित हैं।इसलिए परीक्षार्थियों के लिये परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने एवं परीक्षाओं के सफल संचालन को दृष्टिगत रखते हुये यह आदेश जारी किया गया है।

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