शिवपुरी

बिना लाईसेंस व खुले में मांस बिक्री करने पर होगी कार्यवाही, 15 दिसम्बर से चलेगा विशेष जांच अभियान

शिवपुरी। नगर पलिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के तहत नगरीय क्षेत्र अंतर्गत अनुमति लायसेंस के बिना पशु मॉस तथा मछली के विक्रय नही करने का प्रावधान है। जो भी दुकान संचालक बिना लायसेंस के बिक्री कर रहे हैं, वह 3 दिवस के भीतर अपनी दुकान का लायसेंस नगर पलिका कार्यालय से बनवाना सुनिश्चित करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आम नागरिकों एवं खुले में मांस व मछली विक्रेताओं को सूचित किया है कि अपनी दुकान का लायसेंस नगर पलिका कार्यालय से बनवाना सुनिश्चित करें। बिना लायसेंस के पशु मॉस तथा मछली के विक्रय करते हुए पाए जाने पर ऐसे सभी दुकानदारों व आम नागरिकों के खिलाफ चालानी व अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में शुक्रवार 15 दिसम्बर को सुबह 10 बजे मानस भवन में बैठक नगर पलिका द्वारा रखी गई है, जिसमें सभी आम नागरिकों एवं खुले में मांस व मछली बिक्रेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!