नपा सीएमओ शैलेश अवस्थी को हाईकोर्ट से नही मिली राहत, याचिका खारिज

शिवपुरी। शिवपुरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेश अवस्थी को नही मिली हाई कोर्ट से राहत। अवस्थी की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने निलंबन के आदेश को चुनौती दी थी।
आपको बता दें मुख्यमंत्री ने एक माह पूर्व शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से शैलेश अवस्थी को निलंबित किया था। इनके ऊपर कार्य में लापरवाही का आरोप था। 12 दिसंबर 2022 को निलंबन का आदेश जारी किया गया था।
शैलेश अवस्थी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि मुख्यमंत्री ने जनता में अपनी छवि को चमकाने के लिए उन्हें मंच से निलंबित किया। जिससे मुख्यमंत्री सुर्खियों में आ सकें। मुख्यमंत्री द्वारा की गई निलंबन की घोषणा उस समय सुर्खियों में भी रही थी। उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं थे, जिसके आधार पर उन्हें निलंबित किया जा सके।
शासकीय अधिवक्ता ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सीएमओ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य कार्य में लापरवाही आरोप थे। इससे शहर की व्यवस्थाएं बिगड़ रही थीं। इसके चलते उन्हें निलंबित किया गया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। ज्ञात है कि विदिशा में सांख्यिकी अधिकारी को मंच से निलंबित किया था, लेकिन इनके निलंबन के आदेश में मुख्यमंत्री का हवाला दिया गया था, जिसके चलते राहत मिल गई थी।