मध्यप्रदेश

नगरीय निकायों में 30 नवम्बर तक करें संविदा नियुक्ति: मंत्री भूपेन्द्र सिंह

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों में कार्य को सुचारू रूप से करने के लिये नगर पालिका संविदा सेवा नियम-2021 के अनुसार 30 नवम्बर तक संविदा नियुक्ति करें।

मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि वर्तमान में जूनियर इंजीनियर, एकाउंट एक्सपर्ट, फायर बिग्रेड मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छता सहायक पद पर जल्द नियुक्ति करने की जरूरत है। नियमित पद जो विगत 6 माह से रिक्त हों उनमें राज्य शासन अथवा सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि संविदा नियुक्ति के लिये चयन प्रक्रिया का पालन करें। नगरपालिक निगमों में संविदा के पदों की भर्ती के लिये आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के लिये संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास से अनुमति प्राप्त की जानी है।

18 अक्टूबर तक जारी करें विज्ञापन
मंत्री श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि सभी नगरीय निकायों में 28 सितम्बर, 2022 तक जरूरी पदों का आकलन कर लिया जाये। सभी जरूरी प्रक्रियाएँ पूरी कर 18 अक्टूबर, 2022 तक नगरीय निकायों द्वारा संविदा पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाए और 30 नवम्बर, 2022 तक चयन प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करें।

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