धारा 144 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू, इन बातों का रखें ध्यान।

शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला शिवपुरी में आचरण संहिता लागू हो गई है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा अवगत कराया है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दल/व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाएं की जाएगी, इस दौरान बिना अनुमति आमसभा, ध्वनि विस्तार यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि किया जाना संभावित है जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती हैं जो आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निम्नाकिंत निषेधाज्ञा लागू करना प्रस्तावित किया है
1. विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित ना किया जाये।
2. ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण / प्रदर्शण पर प्रतिबन्ध।
4. बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबन्ध ।
5. इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंध।
6. 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंध।
उक्ताशय की जानकारी विभिन्न निजी स्त्रोतों से भी प्राप्त हो रही है। अतः लोकहित में विचार करने के उपरांत इस बात की संतुष्टि है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितयों के कारण कानून व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित न हो इस दृष्टि से आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त जारी किए जाते है। अधिकारों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण जिला शिवपुरी के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश
1. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नही होंगे।
2. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नही चलेगा अथवा दुरुपयोग नही करेंगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
3. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान / भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी।
4. कोई व्यक्ति, समूह या अन्य डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मैण्ड/ डी.जे./ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नही करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण (म.प्र. अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
5. कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन सभा या रैली आदि में एसिड, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या अपने साथ लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा;
6. किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैध अनुज्ञसिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारुद / पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।
7. कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टैट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।
8. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईये आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
9. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/ इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ईमेल, व्हाटसएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपतिजनक मैसेज/ चित्र/ कमेंट/ बैनर पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।
10. मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं कर सकेगा।
11. कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करें।
12. समस्त होटल/ लोज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की ज थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे।