शिवपुरी

जिले में समस्त कोचिंग संस्थान ऑनलाईन या सुबह 6 से 11 बजे तक ही संचालित होंगे

शिवपुरी। भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिले में संचालित कोचिंग संस्थान के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक आदेश जारी किया है। जिसके तहत जिले में समस्त कोचिंग संस्थान ऑनलाईन या सुबह 6 से 11 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे।

जिले में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थान संचालित है, जिनमें 06 बजे से कोचिंग क्लासेस प्रारंभ होकर रात्रि तक जारी रहते हैं। अभी विगत कुछ दिनों से शिवपुरी जिले का तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा है तथा हीट वेब का प्रकोप जारी है। बढ़ते तापमान में छात्र-छात्राओं के दोपहर में कोचिंग के लिए आवागमन पर उन्हें लू-लगने, त्वचा संबंधी बीमारियों के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पढ़ने की संभावना है। इसलिए निर्देश जारी किए गए हैं।

जिले में संचालित समस्त कोचिंग कार्य ऑनलाईन क्लासेस के माध्यम से ही कराया जाए। ऑनलाईन क्लासेस प्रारंभ किये जाने के लिए पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। ऐसे छात्र-छात्रा जिन्हें पढ़ाई के लिए कोचिंग क्लासेस में उपस्थित होना अति आवश्यक है, उनके लिये कोचिंग क्लासेस सत्र प्रातः 06 बजे से 11 बजे के मध्य ही संचालित किये जा सकेंगे। सभी कोचिंग संचालक अथवा मालिक इस संबंध में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से विचार विर्मश करते हुये ऑनलाईन क्लासेस प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं अन्य व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें। सभी कोचिंग संस्थान 1 जून से आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। यह आदेश 15 जून तक प्रभावशील होगा तथा यह अवधि आगे गर्मी में तापमान को दृष्टिगत रखते हुये बढ़ाई जा सकेगी।

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