शिवपुरी

जिले में वैध अनुमति प्राप्त किये बिना धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस प्रतिबंधित

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा आमजन की सुविधा व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के आयोजन के पूर्व आयोजनकर्ता को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से वैध अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

जारी आदेश के तहत आगामी दिनों में नववर्ष एवं विभिन्न त्योहारों के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला शिवपुरी अंतर्गत धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि निकाले जाने से पूर्व आयोजनकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व वैधानिक अनुमति ली जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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