शिवपुरी

जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का अवकाश प्रतिबंधित, 11 से 13 अक्टूबर तक दे सकेंगे स्वास्थ्य संबंधी आवेदन

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश प्रतिबंधित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से जिन संबंधी कार्यों को समय अवधि में संपादित कराने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता की समाप्ति तक जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा और ना ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदाय की जाएगी।

अपरिहार्य कारणों से यदि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनसे अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर जाए।

निर्वाचन में नियुक्त कर्मचारी 11 से 13 अक्टूबर तक दे सकेंगे स्वास्थ्य संबंधी आवेदन:
विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के पांचों विधानसभा में 11 अक्टूबर एवं 13 अक्टूबर तक निर्वाचन कार्य में लगने वाले कर्मचारियों (पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक -1, 2 एवं 3) का प्रशिक्षण है। ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से स्वास्थ्य संबंधी आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। जिसके तहत प्राप्त आवेदकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए संयुक्त कलेक्टर डॉ.यूनिस कुरैशी के पर्यवेक्षण में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गयी है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी जे.पी.गुप्ता ने बताया कि संबंधित मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ.दिनेश राजपूत, सर्जरी विशेषज्ञ डॉ.पंकज गुप्ता, गायनिक विशेषज्ञ डॉ.नीरजा शर्मा टीम बनाई गई है। यह दोपहर 03 बजे से सायं 05 बजे तक प्रतिदिन जिला पंचायत पोहरी रोड कार्यालय में परीक्षण कर अभिमत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

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