गोयल मेडिकल एजेंसी की संचालिका को चेक बाउंस मामले में 4 माह कारावास की सजा- Shivpuri News

शिवपुरी। न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अमित प्रताप सिंह ने चेक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गोयल मेडिकल एजेंसी की संचालिका नमिता गोयल को चार माह के कारावास एवं 8 लाख 84 हजार रुपये के प्रतिकर से दंडित किया है। परिवादी की और से पैरवी एडवोकेट गोपाल व्यास ने की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गोयल मेडिकल एजेंसी की संचालिका नमिता गोयल को परिवादी इंद्रपाल सिंह को 6 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान करना था। इसके एवज में नमिता गोयल ने इंद्रपाल सिंह को यूको बैंक का एक चैक 25 जुलाई 2017 को दिया था। जब परिवादी ने चेक भुगतान के लिए लगाया तो बैंक ने खाते में पैसा न होने के कारण चेक बिना भुगतान के वापिस कर दिया।
इस पर परिवादी ने अपने अभिभाषक गोपाल ब्यास के माध्यम से नोटिस देकर पैसे की मांग की लेकिन नमिता ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद नमिता गोयल के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया गया परिवाद की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश अमित प्रताप सिंह ने अभियुक्त नमिता गोयल को चार माह के कारावास एवं 8 लाख 84 हजार रुपये के प्रतिकर से दंडित किया है।