शिवपुरी

कोलारस बैंक घोटाला: 80.56 करोड़ गबन मामले में कलेक्टर ने जारी किया नोटिस, 169 पर होगी कार्यवाही

शिवपुरी। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी की शाखा कोलारस में हुए 80.56 करोड़ के गवन में 169 व्यक्तियों को वसूली नोटिस के साथ आईपीसी धारा 120 (बी) अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किये गये है।

ज्ञातव्य हो कि बैंक शाखा कोलारस में 80.56 करोड़ का गवन तत्कालीन बैंक कैशीयर राकेश पाराशर द्वारा किया गया था। कैशीयर राकेश पाराशर द्वारा गवन की राशि को प्रथम तय 24 व्यक्तियों के खाते में अंतरित की गई थी उसके पश्चात् 24 व्यक्तियों द्वारा 169 लोगों के खातों में राशि पुनः अंतरित की गई।

अब कलेक्टर द्वारा इन सभी दोषी व्यक्तियों से वसूली के नोटिस के साथ आईपीसी धारा 120 बी में सह-अभियुक्त बनाये जाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो राशि संबंधित के खाते में अंतरित की गई है, उसको बैंक शाखा कोलारस में जमा कराते हुए अपना स्पष्टीकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें।

स्पष्टीकरण अथवा राशि जमा न होने की स्थिति में उपरोक्त 169 व्यक्तियों को 120 बी के तहत सह-अभियुक्त मानते हुए अपराधिक कार्यवाही की जाने हेतु प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी को भेज दिया जाएगा।

जिला सहकारी बैंक मर्यादित शिवपुरी की शाखा कोलारस में 80.56 करोड रूपए की राशि का गबन हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी राकेश पाराशर पुत्र स्व.जगदीश पाराशर है। मुख्य आरोपी राकेश पाराशर के विरूद्ध दाण्डिक प्र.क्र.386/21 में पाराशर के साथ अन्य आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 409 में दाण्डिक कार्यवाही जारी है।

इसी क्रम में दाण्डिक प्रकरण में राकेश पाराशर एवं अन्य के विरूद्ध आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी में दाण्डिक कार्यवाही प्रचलित है। उक्त व्यक्तियों में महेन्द्र भार्गव, मुकेश कुमार, राधेश्याम शर्मा, सुमनलता पारीक, सलीम खान, रेखा ओझा, रवि रजक, राकेश पाराशर, राधारमण पारीक, मुकेश कुमार, गिर्राजधरण पारीक, चंद्रप्रकाश ओझा, देवेन्द्र शर्मा, अंजलि शर्मा, महावीर प्रसाद जैन, सराफत, सुनील सैन, संस्था पचावली एवं लछमन लाल कुशवाह शामिल है।

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