राष्ट्रीय
आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए लगाना होगा डिजिटल सर्टिफिकेट

ख़बर। जो लोग अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि दूसरी बार अपडेट करवाना चाहते हैं उन्हें नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत का बनवाया गया डिजिटल सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा तय फार्मेट का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा।
इन दोनों दस्तावेजों के बगैर यह काम नहीं हो सकेगा। 2010 और 2011 में जो आधार कार्ड बने थे उनमें सिर्फ जन्म वर्ष अंकित है। कई लोगों ने आधार में एक बार जन्मतिथि अपडेट करा ली है। तब साधारण दस्तावेज के आधार पर जन्मतिथि अपडेट की थी, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ का डिजिटल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यूआईडीएआई के अधिकारियों का कहना है आधार कार्ड में पहली बार डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने के लिए मार्कशीट मान्य की जाती है।