आज ITR भरने का अंतिम दिन, नही भरा तो लगेगा 5000 तक जुर्माना

नई दिल्ली। अब तक आयकर रिटर्न (आइटीआर) नहीं भरने वाले सोमवार रात 12 बजे से पहले अपना आइटीआर जरूर भर दें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2022- 23 में की गई कमाई पर कर के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न भरने पर पांच लाख से कम आय वालों को 1000 रुपये तो पांच लाख से अधिक आय वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पार्टनर है और उस फर्म का आडिट जरूरी है तो वह व्यक्ति आगामी 30 सितंबर तक आइटीआर भर सकता है।
आयकर विभाग के मुताबिक 30 जुलाई की दोपहर एक बजे तक 5.83 करोड़ आइटीआर दाखिल किए जा चुके थे यह आंकड़ा पिछली बार इसी समय तक दाखिल किए गए कुल रिटर्न से ज्यादा है। 31 मार्च, 2023 तक जुर्माने सहित 7.78 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। टैक्स जानकारों का मानना है कि जिन व्यक्तियों की सालाना आय टैक्स की सीमा में नहीं भी आती है, उन्हें भी आइटीआर भरना चाहिए। आइटीआर भरने से व्यक्ति को लोन से लेकर वीजा मिलने तक में आसानी होती है।
जानकारों का कहना है कि आइटीआर भरने से पहले अपना एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (एआइएस) जरूर देख लें ताकि शेयर खरीद-फरोख्त से लेकर अन्य प्रकार से होने वाली आय का भी विवरण रिटर्न में दे सके। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सिर्फ 30 जुलाई को दोपहर एक बजे तक 46 लाख लोग आइटीआर पोर्टल पर लाग-इन कर चुके थे। सावधानीपूर्वक करें डिडक्शन और रिफण्ड का दावा चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) व टैक्स एक्सपर्ट एमके गुप्ता ने बताया कि आइटीआर में किसी भी प्रकार के डिडक्शन और रिफंड का दावा सावधानीपूर्वक करना चाहिए और उन्हें सही ठहराने के लिए अपने पास सभी दस्तावेजों को संभालकर रखें ताकि विभाग से नोटिस आने पर सारे दस्तावेज दिखा सकें।
विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आयकरदाताओं की पूरी जानकारी रखने के साथ बैंक, शेयर बाजार, इंश्योरेंस कंपनियों से सूचनाएं भी साझा कर रहा है। विभाग ने रेलवे, पुलिस व अन्य कई सरकारी विभाग को भी कर्मचारियों द्वारा गलत क्लेम करने को लेकर पत्र लिखा है। आइटीआर में कोई सूचना छूट जाती है तो रिवाइज्ड आइटीआर भरा जा सकता है। टैक्स संबंधी किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर विभाग भारी जुर्माना कर सकता है या फिर जेल तक की सजा हो सकती है।
5 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर ई-इनवॉयस जरूरी: अप्रत्यक्ष कर विभाग के मुताबिक जीएसटी नियम के तहत अब सालाना पांच करोड से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए आगामी एक अगस्त से ई-इनवायस जारी होगा। वित्त 2017-18 से लेकर पिछले वित्त – वर्ष तक के दौरान किसी भी वित्त वर्ष में पांच करोड से अधिक कारोबार करने वाले कारोबारियों पर यह नियम लागू होगा। अभी 10 करोड़ “से अधिक पर ई-इनवायसिंग अनिवार्य है।